
बिहार के औरंगाबाद में एक गाय की मृत्यु के बाद बीमा लेने के लिए एक किसान को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी. किसान ने पांच साल तक केस लड़ा. इंश्योरेंस करने वाली कंपनी कोई न कोई वजह बताकर केस को लंबा खींचती रही. लेकिन आखिर किसान को इंसाफ मिल ही गया. पांच साल बाद बीमा कंपनी ने पीड़ित किसान को इंश्योरेंस के पैसा का भुगतान कर दिया है.
किसान का नाम महेंद्र प्रसाद है और वह औरंगाबाद के तेंदुआ पोखर का रहने वाला है. किसान की गाय की मौत हो गई थी और उसने इंश्योरेंस क्लेम किया. इसकी जानकारी बीमा कंपनी के अधिकारियों को भी दी. लेकिन उन्होंने कोई वजह किसान को राशि का भुगतान करने से मना कर दिया.
किसान ने उपभोक्ता अदालत में किया केस
इसके बाद किसान ने अदालत का सहारा लिया. कोर्ट की ओर से बीमा कंपनी को नोटिस भी भेजा गया. लेकिन बीमा कंपनी टालती रही. इसके बाद किसान उपभोक्ता अदालत पहुंच गया. यहां पर लगभग पांच साल तक केस चला. अंत में कोर्ट के निर्देश पर बीमा कंपनी ने किसान को बीमा की राशि 83,833 रुपये का भुगतान कर दिया.
लोन लेकर खरीदी थी गाय
किसान की ओर से केस लड़ रहे वकील के मुताबिक, उसने बैंक से लोन लेकर गाय खरीदी थी. इसके लिए उसने 45 हजार रुपये चुकाए थे. खरीदारी के दौरान ही उसने गाय का बीमा भी कराया था. इसी बीच, गाय की मौत हो गई तो किसान ने इसकी जानकारी बीमा कंपनी को दी, लेकिन उन्होंने क्लेम नहीं दिया. इसके बाद किसान ने अदालत का सहारा लिया.
किसान के मुताबिक, उपभोक्ता अदालत ने उसके पक्ष में 6 महीने पहले ही फैसला सुनाया था. अब जाकर तमाम प्रक्रियाओं के बाद किसान को बीमा का चेक मिला है. किसान का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन उसे इंसाफ मिल ही गया. वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है. उसे विश्वास था कि उसके हक में फैसला आएगा.