
स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों सुर्खियों में हैं. कामरा ने शनिवार को अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, कामरा ने हाल ही में एक पॉलिटीकल जोक किया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का अपमान किया है. इसी के बाद उन पर एफआईआर दर्ज की गई थी.
कुणाल कामरा ने मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की है उसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. कुणाल कामरा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और जीवन के अधिकार के आधार पर अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की है. यह मामला 21 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसवी कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की बेंच के सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
मुंबई पुलिस ने तीन बार भेजा नोटिस
कुणाल कामरा पर दर्ज FIR के चलते मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए तीन बार नोटिस भेजा था, लेकिन तीनों ही बार कामरा पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. शिवसेना विधायक मुर्जी पटेल के शिकायत दर्ज कराने के बाद, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन ने 24 मार्च को कामरा पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(1)(बी) और 353(2) (सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान) के साथ-साथ 356(2) (मानहानि) के तहत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया था. एमआईडीसी पुलिस ने बाद में जीरो एफआईआर खार पुलिस को ट्रांसफर कर दी.
मद्रास हाईकोर्ट ने दी राहत
पिछले महीने, मद्रास हाईकोर्ट ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर मुंबई में दर्ज एक एफआईआर के संबंध में कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी थी. कामरा मद्रास हाईकोर्ट इस आधार पर गए थे कि उन्होंने कहा था कि वो तमिलनाडु जिले के स्थायी निवासी हैं और उसे महाराष्ट्र की यात्रा करने पर तत्काल गिरफ्तारी और शारीरिक क्षति की आशंका है. इसी आधार पर कामरा को अंतरिम जमानत दी गई थी.
कुणाल कामरा ने हाल ही में 23 मार्च को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने शो की एक क्लिप पोस्ट की थी. इसी के बाद विवाद शुरू हुआ. इस वीडियो के सामने आने के बाद एकनाथ शिंदे के समर्थकों का गुस्सा फूटा और उन्होंने जिस स्टूडियो में शो किया गया वहां पर तोड़फोड़ मचाई. साथ ही कामरा पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई.