अहमदाबाद | गुजरात में म्यूकोरमाइसिस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है| मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कोर कमेटी की बैठक में इस महामारी घोषित करने का फैसला किया गया| चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया गया है। इस संदर्भ में अब इस रोग का उपचार करने वाले सरकारी और निजी हॉस्पिटलों तथा मेडिकल कॉलेजों को स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के द्वारा इस रोग के लिए तय किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। इस बीमारी के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों की जानकारी भारत सरकार को समय-समय पर भेजनी होगी।