अशेाक नगर : दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 8-ख(4) के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारी (जिला विधिक सहायता अधिकारी) को सलाह एवं सहायता करने के प्रयोजन के लिए जिले में दहेज सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है। उक्त बोर्ड में 05 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है जिसमें कम से कम 02 महिलायें होंगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड द्वारा किये जाने वाले कार्य विधिक एवं परामर्श स्वरूप के होते हैं इसलिए सलाहकार बोर्ड में ऐसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो अधिवक्ता भी हों के मनोनयन को प्राथमिकता दी जावेगी। दहेज सलाहकार बोर्ड में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति अपने बायोडाटा मय दस्तावेजों के साथ लिफाफे में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रूम नंबर 224, न्यू कलेक्ट्रेट भवन, अशोकनगर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में दिनांक 30 जून 2024 तक जमा कर सकते हैं।
दहेज सलाहकार बोर्ड में सदस्य के लिए आवेदन 30 जून तक
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