जयपुर. प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण (Corona infection) न फैले इसके लिए राज्य सरकार ने 90 बंदियों की पैरोल अवधि (Parole period) 30 जून तक बढ़ा दी है. 57 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए गये हैं. राज्य के गृह विभाग ने इनके आदेश जारी कर दिए हैं. गृह विभाग के आदेश के अनुसार कोराना की वजह से नियमित पैरोल पर चल रहे 90 बंदियों की पैरोल अवधि 50 हजार के निजी मुचलके पर 30 जून तक बढ़ा दी गई है.
गृह विभाग के ग्रुप-12 की ओर से जारी एक अन्य आदेश के तहत 57 बंदियों को विशेष पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए गये हैं. गृह विभाग ने महानिदेशक कारागार के प्रस्ताव पर ये आदेश जारी किये हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित उच्चाधिकार समिति के निर्देशों की पालना के तहत राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखते हुए बंदियों की पैरोल अवधि बढ़ाई है.
बंदियों को इन शर्तों का करना होगा पालन
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक विशेष पैरोल के दौरान बंदी देश के किसी भाग में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा. विशेष पैरोल के दौरान बंदी दुराचरण वाले व्यक्तियों की संगत नहीं करेगा. राज्य में लागू लॉकडाउन के नियमों की पालना करेगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर विशेष पैरोल रिवोक किया जा सकेगा.
प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना पैर पसार रहा है
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न जेलों में कोरोना पैर पसार रहा है. बंदी संक्रमित हो रहे हैं. इसके मध्य नजर गहलोत सरकार ने बंदियों को कोरोना वायरस बचाने के लिए पैरोल पर रिहा करने के आदेश जारी किए ताकि महामारी पर लगाम लगाई जा सके. कोरोना की दूसरी लहर में भी जेलों में बड़ी संख्या में बंदी तेजी से कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं.
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