कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से अपने सदस्यों और उनके परिवार के लोगों को कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से मेंबर्स के की पत्नी और 2 बच्चों को पेंशन दी जाती है।
आज हम आपको इस संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईपीएफओ मेंबर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत होने पर उसकी पत्नी और दो बच्चों को पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। दो से अधिक बच्चे होने पर 25 की आयु पूरे होने तक पहले दो बच्चों को पेंशन दी जाती है।
बड़े बेटे की उम्र 25 साल होने पर उसकी पेंशन रोककर तीसरे बच्चे की पेंशन प्राररभ हो जाती है। ये क्रम सभी बच्चों की उम्र 25 साल नहीं जाती तब तक चलता रहता है। इस प्रकार की पेंशन पाने के लिए सदस्य का एक महीने का अंशदान पर्याप्त है। विकलांग बच्चे को जीवनभर पेंशन दी जाती है।