योगी सरकार का आदेश
लखनऊ । उत्तर प्रदेश में विवाह प्रमाण पत्र बनवाते समय अब वर-वधु को दहेज का भी विवरण देना होगा। इस बारे में योगी शासन ने निर्देश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, विवाह प्रमाण पत्र बनाने के लिए हजारों की तादाद में आवेदन किए जाते हैं। नियमों के मुताबिक, वर-वधु पक्ष की ओर से विवाह का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट के साथ दो गवाहों के दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। अब इन कागजात के साथ दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर कार्यालय में नोटिस भी लगा दिया गया है। इस शपथ पत्र में शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्यौरा देना होगा। मामले के जानकार अधिकारी के मुताबिक, शासन की ओर से विवाह प्राप्त के लिए शपथ पत्र अनिवार्य किया गया है और सभी को यह निर्देशित कर दिया गया है कि डॉक्यूमेंट के साथ दहेज का प्रमाण पत्र भी दें।
कहां काम आता है शादी का सर्टिफिकेट?
1.शादी के बाद अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तब मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
2.पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय भी शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।
3.अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तब अपना मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होगा।
4.अगर दंपति ट्रैवल वीजा या किसी देश में स्थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तब मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
5.अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती, तब इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
6.शादी के बाद किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए शादी का सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
7.तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी शादी का सर्टिफिकेट काम आएगा। सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिज़र्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है।