सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में भीड़ कम करने का दिया आदेश
देश में कोराना के लगातार बढ रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते शनिवार को संज्ञान लिया। इस दौरान अदालत ने जेलों में भीड कम करने के निर्देश दिये। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड हुये आदेश में कहा गया, हम निर्देश देते है कि जिन कैदियों को हमारे पूर्व के आदेशों पर पैरोल दी गई थी, उन्हें दोबारा 90 दिनों की अवधि के लिये पैरोल दी जाये। अदालत ने एक फैैसले का हवाला देते हुये अधिकारियों से कहा कि उन मामलों में गिरफ्तारी से बचें, जिनमें अधिकतम सजा सात वर्ष की अवधि की है। समितियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों को अपनाते हुये नये कैदियों की रिहाई पर विचार करें। इस सन्दर्भ में आयोग ने पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।