राज्य में निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल कर दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रिपल टेस्ट के लिए अलग से कमीशन का गठन कर दिया है। कमीशन की ओर से ओबीसी आरक्षण देने के लिए दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
इस कार्यवाही में लगभग पांच महीने लग सकते हैं। प्रशासक नियुक्त करने पर सरकार की ओर से कहा गया है कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा 16 में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जब किसी परिस्थिति के कारण चुनाव नहीं हो रहा है तो ऐसे में प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए, एकल पीठ के आदेश को निरस्त किया जाए। बता दें कि यह एकल पीठ ने 4 जनवरी को राज्य सरकार को निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था।