डूंगरपुर: बांसवाड़ा संभाग अंतर्गत ट्राइबल क्षेत्र में गरीब छात्रों के लिए फीस कम से कम रखने और उच्च शिक्षा देने की नीति को बढ़ावा देने वाली राज्य सरकार की महत्वकांक्षा को ट्राइबल क्षेत्र की जीजीटीयू यूनिवर्सिटी ही कमजोर करने में लगी है,जिसके चलते बांसवाड़ा संभाग के सभी निजी महाविद्यालयो ने लामबंद होकर न्यायालय की शरण ली,जिसके बाद जोधपुर हाईकोर्ट ने निजी कॉलेज संगठन की रिट याचिका पर आदेश जारी करके बढ़ी हुई फीस सहित पूरी एफिलेशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है,और यूनिवर्सिटी से इस पर जवाब मांगा है :

बढ़ी हुई एफिलेशन फीस,निरीक्षण शुल्क, जीएसटी सहित पूरी संबद्धता प्रक्रिया पर आया स्थगन :
बढ़ी हुई एफिलेशन फीस और निरीक्षण शुल्क सहित अन्य शुल्क के खिलाफ ट्राइबल एरिया प्राइवेट कॉलेज वेलफेयर सोसायटी द्वारा जोधपुर हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। इससे बकाया जीएसटी पर भी रोक स्वतः ही लग गई है। इधर संभाग की निजी कॉलेज सोसायटी ने फीस बढ़ाने की यूनिवर्सिटी की संवैधानिक नियमों की पालना को लेकर भी सवाल उठाए है। जिसके बाद संगठन के बैनर तले कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद 23 जनवरी को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है।

पहले ही फीस ज्यादा और एफिलेशन फीस बढ़ा कर ट्राइबल क्षेत्र के छात्रों की और मुश्किल की कॉलेज शिक्षा की डगर :
जहां एक तरफ राज्य भर में विभिन्न यूनिवर्सिटी की एफिलेशन फीस बीस हजार प्रति सेक्शन से शुरू होती है,वही जीजीटीयू ने अस्सी छात्रों के एक इंटेक (कला वर्ग) की फीस यूनिवर्सिटी ने बढ़ा कर एक लाख बत्तीस हजार कर दी है, इसी प्रकार अन्य संकायों में भी इसी तरह फीस बढ़ाने का आदेश 04 जनवरी को सभी कॉलेजों को मेल द्वारा भेजा गया।इसमें निरीक्षण शुल्क भी शामिल है। बढ़ी हुई फीस का असर इन तीनो जिलों के विभिन्न निजी महाविद्यालयो में पढ़ रहे छात्रों की जेब पर ही बढ़ गया हैं। इससे जीजीटीयू यूनिवर्सिटी के अधीन विभिन्न महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्रों में भी रोष व्याप्त हो रहा है।

निजी महाविद्यालय संगठन की बैठक में छात्रहित में उठाए मुद्दे :
शनिवार को आयोजित हुई बैठक में डूंगरपुर,बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के निजी कॉलेज संचालकों की बैठक हुई। बैठक में प्रदीप कोठारी, डॉ.शरद जोशी, डॉ. जयदीप सिंह राठौड़,सुनील यादव, अभिषेक जैन सहित अन्य कॉलेज के उपस्थित निदेशकों ने ट्राइबल क्षेत्र में बढ़ी हुई एफिलेशन फीस सहित छात्रों पर इससे बढ़ने वाले आर्थिक भार पर चर्चा की,साथ ही बढ़ी हुई फीस पर न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश का स्वागत किया। वही तीनो जिलों के कॉलेज निदेशकों ने संगठन के बैनर तले समन्वय से छात्र हित में आगे की कार्ययोजना पर निर्णय लिया।

इनका कहना है :
जीजीटीयू विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष संबद्धता शुल्क पर बढ़ाई गई बीस प्रतिशत राशि को लेकर संगठन के माध्यम से कोर्ट में याचिका लगाई थी,जिस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है,जिसका प्रति यूनिवर्सिटी को उपलब्ध कराई है। जनजातीय छात्रों पर ही इसका भार पड़ेगा।
-डॉ. शरद जोशी,
सचिव,ट्राइबल एरिया प्राइवेट कॉलेज वेलफेयर सोसायटी।