नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षकों की भर्ती से जुड़े घोटाले में जमानत पर चल रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज 17 अक्तूबर को या उससे पहले समर्पण करने को कहा। उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया गया था और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले चौटाला के वकील ने कहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) नेता उस तारीख तक समर्पण कर देंगे।

न्यायमूर्ति मृदुल इनेलो नेता चौटाला को अस्पताल में रखने की जरूरत पर राय देने के लिए एम्स के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश देने वाले थे क्योंकि उन्होंने कल हरियाणा के जींद में एक रैली को संबोधित किया था।

वकील ने कहा कि चौटाला जींद में अपने पिता देवीलाल की 100वीं जयंती मना रहे थे और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों की मंजूरी से उन्हें एयर-एंबुलेंस में वहां पहुंचाया गया था।

हालांकि अदालत इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखी और कहा कि इनेलो नेता को जमानत पर रिहा होने के दौरान रैलियों में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगनी चाहिए।