आयोग के हस्तक्षेप पर श्रीमती सलिता यादव को मिले चार लाख रूपये
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर सिंगरौली जिले की श्रीमती सलिता यादव पत्नी स्व. ओमप्रकाश यादव को चार लाख रूपये का भुगतान प्राप्त हो गया है।
उल्लेखनीय है कि साकिन छतौली, थाना माडा, जिला सिंगरौली निवासी आवेदिका श्रीमती सलिता यादव ने आयोग को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने अपने पति ओमप्रकाश पिता रामजी यादव की 25 अक्टूबर 2019 को हुई हत्या की निष्पक्ष जांच कराये जाने हेतु आयोग से शिकायत की थी।
आयोग ने इस शिकायती आवेदन पर प्रकरण दर्ज करते हुये (क्र. 7203/सिंगरौली/2019) पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली से प्रतिवेदन मांगा। पुलिस अधीक्षक, सिंगरौली ने मामले की गहन जांच उपरांत प्रतिवेदन दिया कि चूंकि ओमप्रकाश की मृत्यु बिजली का करंट लगने से हुई है, इसलिये आवेदिका को म.प्र. विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर से क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकार है। इसपर आयोग द्वारा कार्यपालन अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कम्पनी लिमिटेड, बैढन, जिला सिंगरौली से प्रतिवेदन मांगा गया।
कार्यपालन अभियंता, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कम्पनी लिमिटेड, बैढन, जिला सिंगरौली ने आयोग को अवगत कराया है कि आवेदिका श्रीमती सलिता यादव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैढन के माध्यम से उनके पति की असमय मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति राशि के रूप में चार लाख रूपये का भुगतान प्राप्त हो गया है।आवेदिका के प्रकरण का अंतिम निराकरण हो चुका है। अतः आयोग में यह प्रकरण अब समाप्त कर दिया गया है।