
कोरोना को लेकर DGCA ने जारी की नई गाइडलाइन; सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा- मास्क न लगाने वालों को पुलिस के हवाले करें, नो फ्लाई लिस्ट में नाम डालें
मास्क न पहनने पर एयरपोर्ट पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अब यात्री ने टर्मिनल में मास्क नहीं पहना और कहने के बाद भी नहीं माना तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। यात्री का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इससे यात्री दो साल तक हवाई यात्रा नहीं कर पाएगा। इस संबंध में डायरेक्टोरेट जनरल आफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लिखा है।
DGCA की नई गाइडलाइन के अनुसार अगर एयरपोर्ट पर कोई यात्री बिना मास्क के पाया जाता है तो उसे तत्काल समझाइश देने को कहा गया है। उसे बिना मास्क के विमान में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी वह नहीं मानता है, तो CISF के माध्यम से उसे पुलिस को सौंपने को कहा गया है। यदि विमान में कोई यात्री बिना मास्क पहने मिलता है और मास्क पहनने में आनाकानी करता है तो उसे विमान से उतारने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी डालने को भी कहा गया है। इससे वह अगले 2 साल तक हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा।
यह होती है नो-फ्लाई लिस्ट
विमान में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी एक गाइडलाइन होती है। विमान में खराब व्यवहार करने, मारपीट करने, नशा करने या दूसरे यात्रियों या क्रू मेंबर को परेशानी में डालने वाले काम करने वाले यात्रियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाता है। इसके बाद वे विमान में यात्रा नहीं कर पाते हैं।