स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश:10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए खुल सकेंगे हॉस्टल व बोर्डिंग स्कूल, पैरेंट्स की लिखित सहमति जरूरी

कक्षा 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट के लिए बोर्डिंग स्कूल व हॉस्टल खोलने के आदेश शुक्रवार को जारी कर दिए हैं।
कहा- स्टूडेंट के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी
गृह विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा

राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालय और हॉस्टल खोलने की अनुमति दे दी है। यहां सिर्फ कक्षा 10वीं व 12 वीं के स्टूडेंट रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। इस संबंध में कुछ शर्तों के साथ शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को देर शाम आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बोर्डिंग स्कूल (आवासीय विद्यालय) और हॉस्टल 11 माह से बंद हैं, जबकि सरकार ने प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने की अनुमति अभी तक विचार नहीं किया है।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल में आने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश की अनुमति उनके माता-पिता या पैरेंट्स की लिखित सहमति के बाद ही दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि बोर्डिंग स्कूल द्वारा स्टूडेंट को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, जहां तक संभव हो सके, कम से कम 6 फीट का सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। हर स्टूडेंट को आपने मोबाइल पर आरोग्य ऐप इंस्टॉल कर उपयोग करना भी अनिवार्य किया गया है। परिसर को साफ रखने के लिए सोडियम हाइपो क्लरोराइड का इस्तेमाल करने को कहा गया है।

प्रबंधन की होगी जिम्मेदारी

छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी आवासीय स्कूल व हॉस्टल प्रबंधन की होगी।