MP में हर साल 10 सब इंस्पेक्टर और 50 कांस्टेबल के पद पर होगी भर्ती, ना लिखित परीक्षा, ना फिजिकल टेस्ट, ऊंचाई में भी मिलेगी छूट


राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगितियों में पदक विजेता मप्र के खिलाड़ियों को पुलिस में सीधी भर्ती होगी। सरकार ने भर्ती करने के नियमों का नोटिफिकेशन 2 फरवरी को देर शाम जारी कर दिया है।
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वालों को मिलेगा लाभ
राज्य सरकार ने जारी किया सीधी भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन

मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ियों को पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पद पर सीधे नौकरी मिलेगी, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक हासिल किए हैं। सरकार ने ऐसे खिलाड़ियों को सीधे भर्ती करने के नियमों का नोटिफिकेशन 2 फरवरी को देर शाम जारी कर दिया है।

अब हर साल सब इंस्पेक्टर के 10 पद और 50 पद कांस्टेबल के 50 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशेन के मुताबिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। दोनों पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास नियमों में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता का होना आवश्यक है। उनकी किसी प्रकार से न तो परीक्षा ली जाएगी और न ही फिजिकल टेस्ट होगा। ऐसे खिलाड़ियों को भी दोनों पदों पर सीधे नियुक्ति देने पर भी विचार किया जाएगा, जिन्होंने इन खेलों में केवल हिस्सा लिया हो।
 

ये योग्ताएं जरूरी

दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों को ऊचाई (Height) में छूट रहेगी। अन्य अर्हताएं जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति की तारीख को लागू मप्र पुलिस के दोनों पदों के भर्ती नियम के अनुरूप रहेगी। पात्र खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ ही राज्य खेल अकादमी में कम से कम 3 साल का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। जब इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से 3 वर्ष के भीतर प्राप्त पदक पाने वालों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पुराने पदक मान्य नहीं होंगे।
 

ADG विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में बनेगी चयन समिति

नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ADG विशेष सशस्त्र बल की अध्यक्षता में यन समिति बनाई गई है। इसमें ADG चयन या IG प्रशासन तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण सदस्य बनाए गए हैं।
 

आरक्षण का लाभ मिलेगा

नियम के मुताबिक नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को उसी जाति अथवा वर्ग समुदाय के लिए आरक्षित पदों पर समायोजित किया जाएगा, जिस जाति या वर्ग समुदाय से वे आते हैं। इसके अलावा परीक्षावधि दो साल की रहेगी। इस दौरान काम संतोषजनक पाए जाने के बाद वह नियमित वेतन वृद्धि का हकदार होगा। यदि इस दौरान काम संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे एक मौका और दिया जाएगा।
 

प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर विभागीय प्रशिक्षण में मिलेगी छूट

नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकतम 6 साल की अवधि तक विभागीय ट्रेनिंग में छूट दी जाएगी। यह छूट उस शर्त पर दी जाएगी, जब उसका प्रदर्शन बेहतर होगा।