कलेक्टर इन्दौर श्री मनीष सिंह को 12 मार्च को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश
कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी

म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 5480/इंदौर/2019 में कई सूचना पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण कलेक्टर इन्दौर श्री मनीष सिंह को 12 मार्च 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा कलेक्टर इन्दौर श्री सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस कारण बताओ नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर के माध्यम से कराई जायेगी।
उल्लेखनीय है कि आयोग द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में ’’11 लोगों की आंखों की रौशनी छीनने वाला इन्दौर आई अस्पताल 48 साल से बिना लीज से चल रहा था’’ शीर्षक खबर पर संज्ञान लेकर कलेक्टर इन्दौर से प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् कलेक्टर इन्दौर श्री सिंह को नामजद स्मरण पत्र जारी कर आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 12 मार्च 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आयोग ने कलेक्टर इन्दौर को इस नामजद नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली पुलिस महानिरीक्षक, इन्दौर के माध्यम से कराने के निर्देश दिये है।