अवमानना पर कार्रवाई:गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि को बिकवाने वाले सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस निरस्त, उप पंजीयक को कारण बताओ नोटिस
कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में उप पंजीयक चंचल कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस दिया है।
गोल्डन फॉरेस्ट की भूमि को बिकवाने के लिए दस्तावेज बनाने वाले सर्विस प्रोवाइडर आनंद जोशी का सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस निरस्त करने के आदेश हो गए हैं। अपर कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने इस संबंध में वरिष्ठ जिला पंजीयक को निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर सर्विस प्रोवाइडर आनंद जोशी का लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है। वहीं, उप पंजीयक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एसडीएम महू द्वारा बताया गया है कि महू तहसील के ग्राम पानदा स्थित 0.836 हेक्टेयर भूमि- सर्वे नंबर 198/2 रकबा, वर्ष 2016 में इशर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.की ओर से रोहित सबरवाल द्वारा 20 अप्रैल, 2016 को ग्राम पानदा निवासी जय सिंह पिता केशर सिंह ठाकुर को एक करोड़ 28 लाख में बेची गई। जबकि यह जमीन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के अधीन है। यह विक्रय कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए किया गया। वहीं, कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में उप पंजीयक चंचल कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस दिया है