जबलपुर। बरेला थाना क्षेत्र से पांच आरोपी दो बहनों को र्इंट-भट्टे में काम दिलाने के बहाने ले गये और बाद में उनका अपहरण कर छत्तीसगढ़ लेकर भाग गये। रायपुर  ले जाकर आरोपियों ने उनके साथ बालात्कार किया पीड़ित लड़किया किसी तरह उनकी चंगुल से छूटकर भागी और बरेला थाने में घटना की रिपोर्ट कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पास्को एक्ट की विशेष न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक १ युवती और उसकी छोटी नाबालिग बहन को १३ दिसंबर २०२० को अपहरण कर आरोपी हनी यादव, राजू यादव, अतुल यादव, आकाश और विक्की उन्हें रायपुर बस स्टैंड छत्तीसगढ़ ले गए। वहां वे लोग  आरोपी रोशन कुशराम से मिले जिसने उनकी मदद की। दिनांक १६ दिसंबर २०२० को आरोपी रोशन ने  अपने सह आरोपी राज को बुलाया और सीताराम के साथ  उन्हें एक ईंट फैक्ट्री भेजा, जहां पर आरोपी हनी ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। २६ दिसंबर २०२० को शाम के ७ बजे आरोपी रोशन आया और बोला कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है अगर उनसे बचना चाहते हो, तो उसके साथ चलो। आरोपी रोशन उन्हे चंगोला भाटा रायपुर  ले गया और आरोपी हनी और राजू को चौराहे पर छोड़ दिया और पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल से अपने घर ले गया और रात में आरोपी रोशन ने पीड़िता के साथ गलत नियत से पकड़कर उसके साथ गलत काम किया। पीड़िता की छोटी बहन ने बताया उसने आरोपी को फोन पर ५० हजार में बेचने की बात सुनी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर बरेला पुलिस ने धारा ३६३, ३६६, २१२, ३७६,  ३७६(२)(द), ३७६(३) ५०६  एवं ३/४,५(आई) ६ पॉस्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त रोशन कुशराम को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता बरकड़े के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया गया। तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।