कलेक्टर इन्दौर को नौ मार्च को आयोग में व्यक्तिशः उपस्थित होने के निर्देश

म.प्र. मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 5188/इंदौर/2017 में कई सूचना पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण कलेक्टर इन्दौर को नौ मार्च 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग को 21 जुलाई 2017 को इन्दौर शहर निवासी आवेदक श्री नरेश आहूजा का आवेदन  प्राप्त हुआ, जिसमें आवेदक ने अपनी दुकान के सामने स्थित पटाखा दुकान में आग लगने से आवेदक की दुकान में एवं शरीर में कई भागों में आग लगने से हुये नुकसान की जानकारी देते हुये इसकी भरपाई हेतु आयोग से उसे प्रधानमंत्री सहायता कोष से आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई थी। इस मामले में आयोग ने 10 अगस्त 2017 से लेकर 26 नवम्बर 2020 तक कलेक्टर इन्दौर को कई नामजद सूचना पत्र भेजकर समय सीमा में प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था। किंतु कलेक्टर इन्दौर की ओर से प्रतिवेदन अबतक प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13(2) सहपठित धारा 30 व्यवहार संहिता के अधीन कलेक्टर इन्दौर श्री मनीष सिंह को नामजद नोटिस जारी कर उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे नौ मार्च 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दें। आयोग ने कलेक्टर इन्दौर को यह नामजद नोटिस सचिव, म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल एवं कमिश्नर इन्दौर के माध्यम से भी भेजने के निर्देश दिये हैं।