राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका को लेकर गुरुवार को राज्य सरकार से जवाब मांगा जिसमें पुलिस द्वारा कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को मारे जाने की जांच की मांग की गई है. याचिका में इसे फर्जी मुठभेड़ करार दिया गया.

न्यायमूर्ति पंकज भंडारी ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 27 अक्तूबर तक अपना जवाब सौंपने को कहा. याचिका गैंगस्टर की पत्नी राज कंवर ने डाली है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने इस तरह के मामलों में उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया.

याचिकाकर्ता के वकील गोवर्धन सिंह ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने मामले में ना तो कोई प्राथमिकी दर्ज की और ना ही मामले की निष्पक्ष जांच की गयी.

सिंह ने कहा, हमने अदालत के संग्यान में यह बात लायी कि पुलिस ने मुठभेड़ से संबंधित कोई कॉल रिकार्डिंग डेटा, टावर लोकेशन या हरियाणा और रतनगढ़ के बीच टोल चौकियों पर लगे कैमरे से कोई सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं किए.

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी शिव कुमार व्यास ने कहा कि निचली अदालत पहले ही कंवर की याचिका खारिज कर चुकी है जिसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रूख किया.

इससे पहले मामला न्यायमूर्ति पी एस भट्टी के सामने पेश हुआ था जिन्होंने याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.

पुलिस के अनुसार इस साल 24 जून की रात को चुरू जिले के मालासर गांव में हुए एक मुठभेड़ में गैंगस्टर की मौत हो गयी थी. उसके सिर पर पांच लाख रुपये का इनाम था.