महाधिवक्ता ने हलफनामे को लेकर मांगी कोर्ट से मोहलत...
रायपुर । अजीत जोगी जाति मामले पर अंतिम सुनवाई आज टल गयी है। कल इस मामले पर अंतिम सुनवाई हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में अजीत जोगी ने जाति मामले में हलफनामा भी दिये हैं.. जिसे पूरे विस्तृत अध्ययन के लिए महाधिवक्ताज्. ने आज वक्त मांग लिया है। कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी ..। आज अजीत जोगी के मामले पर पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सीनियर वकील ब्रान डिसिल्वा और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राहुल त्यागी होईकोर्ट पहुंचे हुए थे.. ।
वहीं अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी आज हाईकोर्ट में मौजूद थे। जबकि जोगी के खिलाफ कैविएट लगाने वाले नंदकुमार साय भी आज हाईकोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले दो बार जोगी की जाति मामले पर सुनवाई हो चुकी थी.. लेकिन उस सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट से कोई राहत की खबर नहीं आयी है। अजीत जोगी ने हाईपावर कमेटी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई है उसमें नंदकुमार साय और संतकुमार नेताम को पक्षकार नहीं बनाया है। इसे लेकर दोनों ने आवेदन लगाकर उन्हें पक्षकार बनाने की मांग की है। नंदकुमार साय और संतकुमार नेताम की दलील है कि चूंकि वे अजीत जोगी की जाति के मामले में शिकायतकर्ता हैं लिहाज़ा उन्हें पक्षकार बनाया जाए। मालूम हो कि आदिवासी नेता संतकुमार नेताम अजीत जोगी के जाति मामले को लेकर हाईकोर्ट में कैविएट लगाई थी। 28 जुलाई की सुनवाई के बाद 9 अगस्त की तारीख तय की गई थी। जोगी ने हाईपावर कमेटी के खिलाफ स्टे के लिए याचिका लगाई थी। 28 जुलाई को सीजे टीबी राधाकृष्णन की युगल पीठ में हाईपावर कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ अजीत जोगी दायर याचिका पर सुनवाई की गई थी। जोगी की ओर से पैरवी करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के वकील राजेन्द्र तिवारी और डी सिल्वा ने 26 जून को जाति निर्धारण के उस निर्णय पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसमें अजीत जोगी को आदिवासी कंवर नहीं बताते हुए उनके जाति प्रमाण को रद्द करने की अनुशंसा की गई थी।
इस दूसरे पक्ष के अधिवक्ता रक्षा अवस्थी ने कहा था कि 23 वर्षों में अजीत जोगी के द्वारा कभी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं करवाया गया है और न ही इस मामले में सहयोग का रवैय्या रहा है, इसलिए इस पर स्टे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जोगी के वकील शैलेन्द्र शुक्ला ने हाईपावर कमेटी की सवा 200 पेज की रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए थे। इसमें उनका पक्ष सुनने की मांग की है। इस मामले में नंदकुमार साय, संत कुमार नेताम समीरा पैकरा द्वारा कैविएट दायर की गई है।