देर से GST रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत
नई दिल्लीः कंपनियों के पास जी.एस.टी. रिटर्न भरने के लिए अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिए बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान के लिए अंतिम तारीख बढ़ा दी। अब जुलाई के लिएये बिक्री रिटर्न या जी.एस.टी.आर. -1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समयसीमा 5 सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जी.एस.टी.आर. -2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी। जी.एस.टी.आर. -1 और जी.एस.टी.आर. -2 का मिलान जी.एस.टी.आर. -3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।
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