मुंबई: गुजरात के पूर्व डीआइजी डीजी वंजारा को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोहराबुद्दीन फर्ज़ी मुठभेड़ केस में वंजारा को यह जमानत मिली है। गौर हो कि वर्ष 2007 से वंजारा जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाइकोर्ट ने वंजारा पर जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों के मुताबिक वंजारा को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा।
सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति फर्जी मुठभेड़ में आरोपी गुजरात पुलिस के पूर्व उपमहानिरीक्षक डी जी वंजारा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरूवार को सात साल बाद सशर्त जमानत दे दी। वंजारा को वर्ष 2007 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पुलिस से इस्तीफा दे दिया था। वंजारा इशरत जहां मुठभेड़ मामले में भी आरोपी हैं।
सीबीआई की शिकायत के मुताबिक वंजारा ने 15 जून 2004 को अहमदाबाद की डेटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) की टीम का नेतृत्व किया था। इस टीम ने इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्रनेश पिल्ले और दो कथित पाकिस्तानी नागरिक जीशन जोहर और अमजद अली राणा को मार गिराया था।
पूर्व डीआईजी डीजी वंजारा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
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