नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘गुटखा, पान मसाला, खनी और जर्दा’ सहित चबाने वाले तंबाकू के सभी उत्पादों की खरीद, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कल इस सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक, चबाने वाले तंबाकू के खुले उत्पादों को भी प्रतिबंध के दायरे में शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 अप्रैल से एक वर्ष तक सभी प्रकार के तंबाकू के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गुटखा, पान-मसाला, खर्रा अथवा सुगंधित पान-मसाले पर प्रतिबंध रहेगा। तंबाकू किसी भी तरह का हो लोगों की स्वास्थ्य को खराब करता है और आने वाली पीढ़ियों की जैविक संरचना को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
दिल्ली में तंबाकू, गुटखा, पान मसाले पर आज से रोक, 1 साल के लिए लगी पाबंदी
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