जबलपुर। विजय माल्या की कंपनी यूबी इंजीनियरिंग को जिला कोर्ट ने आदेशित करते हुए कहा कि सिक्युरिटी में से 9 लाख रुपये 11 अप्रैल तक जमा करें। कंपनी ने कोसमी में गोदाम किराए पर लिया था, जिसका किराया जमा नहीं किया था। इसी मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है।
जानकारी के अनुसार विजय माल्या की यूबी इंजीनियरिंग कंपनी ने जबलपुर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से शहर के आधुनिकीकरण का ठेका लिया था।
इसी के अंतर्गत कंपनी ने कोसमघाट में संदीप जैन से गोदाम किराया पर लिया था। जिसका हर माह का किराया 91 हजार रुपये निर्धारित था। जो कंपनी ने अगस्त 2014 से जमा नहीं किया। इसके बाद गोदाम मालिक ने कोर्ट की शरण ली थी।
विजय माल्या की कंपनी को 9 लाख रुपये जमा करने के आदेश
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