भोपाल : मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एक फरवरी से गुना - श्योपुर में अवैध एवं अनधिकृत बिजली का उपयोग करने वालों के खिलाफ चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान मीटर में छेड़छाड़ कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करने पर मेसर्स एसआरएच बायो फ्यूल श्योपुर पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत प्रकरण दर्ज कर 3 करोड़ 10 लाख 87 हज़ार से अधिक की बिलिंग की गई है। इसी प्रकार गुना में चेकिंग अभियान में कंपनी द्वारा 285 अवैध पंप कनेक्शन एवं 56 अवैध विद्युत कनेक्शन पर प्रकरण बना कर कार्यवाही की गई है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आमजन एवं उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और बिजली बिलों का समय पर भुगतान करें। कंपनी ने कहा है कि बिजली चोरी जैसे सामाजिक अपराध को रोकें एवं बिजली का अवैध और अनधिकृत उपयोग न करें। बिजली चोरी के मामलों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत बनने वाले मुकदमों और अप्रिय कार्रवाई से बचें। इन धाराओं में कठोर कार्यवाही के प्रावधान हैं यहॉं तक कि दोषी उपभोक्ताओं को जेल भी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि बिजली चोरी के प्रकरणों में आरोप सिद्ध पाये जाने पर जुर्माना या कारावास या दोनों सजाओं का प्रावधान है।