ग्वालियर। दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले एक युवक को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश संजय द्विवेदी ने 10 साल की सजा सुनाई है और 5 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। आरोपी चाय व पानी पीने के बहाने घर में घुसा था और महिला को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। नवगृह कॉलोनी निवासी अंकुर तिवारी का अपने दोस्त के यहां रोजाना आना-जाना था।

जब उसका दोस्त घर से बाहर गया था, तब वह चाय व पानी पीने के लिए उसके घर आया। उसने दोस्त की पत्नी से पानी मांगकर पीया और चाय भी पी। अंकुर की युवती को अकेला देखकर नीयत खराब हो गई और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। महिला चिल्लाई तो उसने जान से मारने की धमकी दी और घर से भाग गया। महिला ने इसकी सूचना अपने पति को फोन पर दी और जनकगंज थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।

अपर लोक अभियोजक पंकज पालीवाल ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने दोस्ती में विश्वासघात किया है। अगर ऐसे आरोपी को निर्दोष छोड़ा जाता है तो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे आरोपी को छोड़ा नहीं जा सकता है। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है।