भोपाल : आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्वियज सिंह के खिलाफ आरकेडीएफ कॉलेज को अनुचति लाभ पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है. ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय के अलावा पूर्व मंत्री राजा पटेरिया और आरकेडीएफ कॉलेज के मालिक सुनील कपूर को भी आरोपी बनाया है.ईओडब्ल्यू ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और भ्रष्टाचार कानून के तहत मामला दर्ज किया है.
दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले में 29 अक्टूबर को फरियादी ने कोर्ट से अपना केस वापस लेने का आवेदन पेश कर दिया था. जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब इस मामले में ईओडब्ल्यू अपनी जांच रोक देगी.
दरअसल, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान आरकेडीएफ कॉलेज पर गलत तरीके से एडमिशन के आरोप लगे थे. आरोप सही पाने के बाद कॉलेज पर 20 लाख का जुर्माना लगाया गया था. लेकिन इस जुर्माने को दिग्विजय और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने माफ कर दिया था.
सरकार के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ता कोर्ट चले गए थे. जिस पर कोर्ट ने ईओडब्ल्यू से रिपोर्ट मांगी थी. इसी प्रकिया में ईओडब्ल्यू ने दिग्विजय और पटेरिया से 15 सितंबर तक जवाब मांगा था. तय समय सीमा में दोनों की ही तरफ से कोई जवाब पेश नहीं किया गया. इसी के बाद अब ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है.
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR, निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाने का आरोप
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