लाहौर : पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराने की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि इस्लामाबाद में जारी संकट को सुलझाने के लिए उन्होंने सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ को आमंत्रित करने के बारे में देश से झूठ बोला।

लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मंसूर अली शाह ने याचिका को नहीं सुनवाई योग्य करार दिया और कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को उपयुक्त राजीनतिक फोरम पर उठा सकता है। याचिकाकर्ता गौहर नवाज सिंधू ने अदालत से कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने संसद में झूठ बोलकर संविधान का उल्लंघन किया है कि सेना प्रमुख को ‘मध्यस्थ या सुलह कराने’ में भूमिका निभाने के लिए उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था।