भरतपुर:आसमान छूते दाल के भाव को काबू में लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से स्टॉक लिमिट तथा लाइसेंस प्रणाली लागू करने के बाद जिले में रसद विभाग सख्ती बरतते हुए गोदामों पर छापेमार कार्रवाई करने में जुट गया है।

बुधवार को कामां में कस्बे में एक दाल मिल पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 37.50 क्विंटल चना दाल तथा 135.5 क्विंटल चना जब्त किया गया। बाद में इसे अनाज मण्डी में एक व्यापारी के सुपुर्द कर दिया।

रसद विभाग की टीम ने कामां कस्बा के लाल दरवाजा स्थित जैन पाठशाला के सामने दाल मिल मैसर्स जैन इंडस्ट्रीज के यहां जांच की।

जांच के दौरान फर्म परिसर में 269 कट्टों में चना एवं खुली चना दाल पाई गई। फर्म के पास मौके पर अनुज्ञापत्र, दाल-दलहन का स्टॉक रजिस्टर, मासिक रिटर्न, बिल आदि नहीं मिले।

इस पर टीम ने सरकार की ओर से जारी आदेश का उल्लंघन करना पाए जाने पर 37.50 क्विंटल चना दाल व 135.5 क्विंटल चना जब्त कर लिया। साथ ही जब्त दालों को मौके पर अनाज मण्डी कामां के व्यापारी मैसर्स चंद्रभान सतीशचंद के प्रोपराइटर आनन्द स्वरूप के सुपुर्द कर दिया गया।

व्यापारियों ने जताई आपत्ति

रसद विभाग की ओर से की गई कार्रवाई पर मौके पर व्यापारियो ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मंगलवार को ही निर्णय लिया गया है, और बुधवार से ही कार्रवाई करना न्यायसंगत नहीं है।

दो टीमें करेंगी कार्रवाई

विभाग ने जिले में दाल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए निरंतर जांच के लिए दो टीमें बनाई है।

एक टीम प्रवर्तन अधिकारी पवन अग्रवाल तथा दूसरी टीम प्रवर्तन अधिकारी संजीव शर्मा के  नेतृत्व में कार्य करेगी। ये टीमें सार्वजनिक अवकाश के दिन भी गोदाम, दुकान आदि पर छापेमार कार्रवाई करते हुए स्टॉक की जांच करेंगे।

इनकी पालना जरूरी

अधिकारियों ने बताया कि हर व्यापारी को अपने दुकान, गोदाम के बाहर बोर्ड लगाकर स्टॉक दाल (दाल की वेरायटी, कितनी मात्रा में आदि) की सूचना लिखकर रखनी होगी। साथ ही स्टॉक व वितरण रजिस्टर संधारित करना होगा। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं है, उन्हें तत्काल लाइसेंस लेना होगा।

कठोर कार्रवाई होगी

डीएसओ भरतपुर उम्मेद सिंह ने बताया कि सभी प्रकार की दालों पर राज्य सरकार की ओर से लाइसेंस प्रणाली लागू की गई है। स्टॉक लिमिट निर्धारित है तथा लागू हो चुकी है।

जो नियमानुसार व्यापार कर रहे हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नियमों की  पालना किए बिना व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी।