मुजफ्फरनगर। पिछले साल सितंबर में सांप्रदायिक दंगे के दौरान एक महिला से दुष्कर्म के आरोपी को निचली अदालत ने जमानत देने से इन्कार कर दिया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने गुरुवार को आरोपी महेशवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एफआइआर के अनुसार पिछले साल सितंबर में जिले में दंगे के दौरान लंक गांव में तीन लोगों ने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। साथ ही आरोपियों ने पीड़िता के च्च्चे के गले पर चाकू रखकर उसे धमकाया। पुलिस ने मामले में महेशवीर, कुलदीप और विक्रम गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मालूम हो कि मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगे में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए।
दंगे के दौरान दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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