भोपाल। प्रॉपर्टी का नामांतरण अब आवेदन के 30 दिनों के भीतर हो जाएगा। नामांतरण को लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम में शामिल किए जाने के बाद इसे अमल में लाने राज्य शासन ने यह आदेश जारी किए हैं। इसके लिए लोकसेवा केंद्र में आवेदन करना होगा। आवेदन करते ही यह सॉफ्टवेयर पर आॅनलाइन दर्ज होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्केन कर सॉफ्टवेयर पर ही अपलोड किया जाएगा। आवेदक को इसी दिन ही यह बता दिया जाएगा कि किस तारीख तक नामांतरण हो जाएगा। इससे आवेदक को नामांतरण के लिए राजस्व अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भोपाल में कलेक्टोरेट, राजभवन के सामने गैस राहत की बिल्डिंग और कोलार में लोक सेवा केंद्र हैं, यहां नामांतरण के लिए आवेदन किए जा सकते हैं।