ग्वालियर। हाईकोर्ट में सोमवार को व्यापमं कांड के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी कि पैरवी के लिए वकील तय नहीं था। जमानत याचिकाओं की तारीख बढ़ाते हुए कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी को निर्देशित किया कि पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

पैरवी में शासन के वकील उपस्थित होंगे या सीबीआई के। डॉ. एमएस जौहरी, श्रीप्रसाद शर्मा, काशीराम वर्मा की जमानत याचिकाएं सुनवाई में थीं। इन याचिकाओं में पैरवी करने के लिए शासन की ओर से अधिवक्ता प्रबल प्रताब सिंह सोलंकी पहुंचे। जस्टिस यूसी माहेश्वरी और जस्टिस एसके पालो ने शासकीय अधिवक्ता से सवाल किया कि मामला सीबीआई को जा चुका है, अब इन केसों में सीबीआई के वकील उपस्थित होंगे या राज्य शासन के।

अधिवक्ता सोलंकी ने बताया कि शासन से इसकी जानकारी ली जा रही है। दिशा-निर्देश मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट करेंगे। श्री सोलंकी ने बताया कि कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेज दिया है। जमानतों के केसों में पैरवी के लिए स्थिति स्पष्ट करने मांग की गई है।

जेल से आरोपी आए, पर गवाह नहीं

सोमवार को व्यापमं कांड के आरोपी कोर्ट पहुंचे, लेकिन गवाह उपस्थित नहीं हुए। इस कारण केस की तारीख बढ़ा दी गई। क्योंकि एसआईटी से केस सीबीआई के पास पहंुच गया है, जिससे एसआईटी ने गवाह व साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किए।