पीलीभीत: केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी के प्रतिनिधि प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में अदालत के आदेश पर कोतवाली सदर में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस अधीक्षक जे के शाही के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश पर सदर कोतवाली में मेनका गांधी के प्रतिनिधि और संसदीय कार्यालय के प्रभारी प्रमोद अग्रवाल पर छेड़छाड़ की धारा 354 और 504 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।  
 
गौरतलब है कि एक महिला के रिश्तेदार की मृत्यु पीलीभीत शहर के निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान 11 फरवरी 2015 को हो गई थी जिसके बाद इलाज का बिल ज्यादा होनें के कारण अस्पताल प्रशासन मृतक को शव को नहीं दे रहा था। जिस कारण महिला मृतक के परिजनों के साथ मेनका गांधी संसदीय कार्यालय पहुंची और मेनका गांधी के प्रतिनिधि से मृतक के परिजनों की गरीबी का हवाला देते हुए अस्पताल के स्वामी को फोन कर बिल में छूट करवाने का अनुरोध किया।  
 
महिला का आरोप है कि श्रीमती गांधी के प्रतिनिधि प्रमोद अग्रवाल ने उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत की। महिला ने घटना की तहरीर कोतवाली से लेकर एस.पी. पीलीभीत को दी लेकिन राजनीतिक दबाव में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई जिससे क्षुब्ध होकर महिला ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की शरण में गई।
 
उच्च न्यायालय ने एस.पी.पीलीभीत को रिपोर्ट दर्ज न करने के मामले में 10 जुलाई 2015 को जबाव दाखिल करने के आदेश दिए हैं। शाही ने बताया कि देर शाम कोतवाली में मुकदमा दर्का कर लिया गया है और कोतवली पुलिस विवेचना कर रही हैढ्ढ पीड़ित महिला के अदालत में बयान भी कराये जायेगे ढ्ढ आगे की कार्रवाई जाँच के बाद ही होगी।