नई दिल्ली : कालाधन पर नए कानून के नियमों को ‘आसान एवं स्पष्ट’ बताते हुए वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि विदेश में जमा अघोषित संपत्तियों के मामले में साफ सुथरी छवि के लिए अनुपालन खिड़की सुविधा आखिरी मौका होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालाधन कानून के तहत विदेश में जमा धन एवं संपत्तियों के मूल्यांकन और उस पर कर एवं जुर्माना लगाने के नियम कल जारी किए।

राजस्व सचिव शक्तिकांत दास ने ट्विटर पर आज कहा, ‘कालाधन कानून के तहत अनुपालन खिड़की आसान एवं स्पष्ट है। पाक साफ निकलने का यह आखिरी मौका है।’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास विदेशों में अघोषित संपत्ति है तो उसे 90 दिन की अनुपालन अवधि के दौरान 30 सितंबर तक निर्धारित प्रारूप में रपये में इसके मूल्य की घोषणा करनी होगी और उस पर कुल 60 प्रतिशत की दर से कर और जुर्माना देना होगा।

इस अवधि में संपत्ति की घोषणा करने वाले को कर चुकाने के लिये 31 दिसंबर तक का समय दिया जायेगा।

काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण कानून, 2015 में 90 दिन की अनुपालन मोहलत दी गई है ताकि व्यक्ति कालाधन मामले में पाक साफ होकर निकल सके। यह अवधि बीत जाने के बाद विदेशों से आय या संपत्ति पर 120 प्रतिशत जुर्माना और सजा का प्रावधान है।