जम्मू कश्मीर: जम्मू के एमएएम स्टेडियम में बम ब्लास्ट करने वाले दोषी को बीस साल के बाद सजा मिली है। वर्ष 1995 में गणतंत्र दिवस के मौके पर हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी गुलाम नवी  ने बम धमाके किए थे। यह आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक है।वर्ष 1995 में जब यह हादसा हुया था उस समय राज्यपाल के वी कृष्णा राव चालीस हजार लोगों को संबोधित कर रहे थे। बम धमाकों में आठ लोगों की मौत हो गई थी। 

इस मामले में निख्चली अदालम ने गुलाम को बरी कर दिया था लेकिन सख्र्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले को पलटते हुए गुलाम नबी को बीस वर्ष बाद सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति ए के सिकरीर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने गुलाम नबी के सीबीआई समक्ष दिए बयान के आधार पर सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नबी का बयान महत्वपूर्ण है जो उसे दोषी ठहराता है।

गुलाम नबी को टाडा के तहत दोषी ठहराया गया है। जबकि दूसरे आरोपी वसीम अहमद को वरी करने के फैसले को अदालत ने सही ठहराया है। वर्ष2009 बाग निचली अदालत ने दोनों को बरी कर दिया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।