नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला की पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि उसने अपने पति से नाजायज निजी फायदे के लिए अनुचित धन वसूली के हथियार के तौर पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग किया। अदालत ने महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
मैट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट शिवानी चौहान ने दक्षिण दिल्ली निवासी महिला की शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि उसने कई झूठे आरोप गढ़े और अपने ससुराल वालों को परेशान करने के मकसद से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। अदालत ने कहा कि महिलाएं आमतौर पर घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और ‘घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण’ अधिनियम केवल घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को राहत देने के मकसद से बनाया गया है।
अदालत ने महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा, ‘‘यह शिकायती पर सख्त जुर्माना लगाने का सही मामला है ताकि इस तरह की सोच वाले लोग ऐसे दुर्भावनापूर्ण काम करने से बचें।’’ जुर्माने की राशि ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के खाते में जमा की जाएगी।