नई दिल्ली। तीन साल पहले सड़क हादसे में जान गंवाने वाले एक कंप्यूटर प्रोफेशनल की पत्‍‌नी को अदालत ने एक करोड़ 53 लाख चार हजार 188 रुपये का भारी भरकम मुआवजा देने का आदेश दिया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी अजय कुमार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 39 वर्षीय निखिल मेहता की पत्‍‌नी को यह पैसा देने का निर्देश दिया है।

दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले निखिल मेहता 22 अप्रैल, 2011 को अपनी कार से हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। पंजाब के मोहाली में तड़के चार बजे एक ओवरलोडेड ट्रक हाईवे पर गलत तरीके से खड़ा हुआ था। उसने कोई इंडीकेटर भी नहीं लगाया हुआ था, जिससे पता चलता कि वहां कोई वाहन खड़ा है। उनकी कार ट्रक से जा भिड़ी।

हादसे में निखिल को गंभीर चोटें आई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ट्रक का न्यू इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से बीमा किया गया था। अपने आदेश में पीठासीन अधिकारी ने कहा कि परिस्थितियों से साफ है कि हादसा सुबह उस वक्त हुआ जब ठीक तरीके से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे में निखिल की कोई गलती नहीं थी। ट्रक चालक की लापरवाही से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी।