कोलकाता : शारदा घोटाले में गिरफ्तार प. बंगाल के ट्रांसपोर्ट मंत्री मदन मित्रा की जमानत याचिका यहां की स्थानीय अदालत ने सोमवार को खारिज कर दी। सेशंस कोर्ट में जज कलोल दास के सामने मित्रा ने मेडिकल के आधार पर जमानत देने की गुहार लगाई थी। मित्रा के वकील ने दलील दी कि मुवक्किल 165 दिन से जेल में हैं और बीमार हैं। उनका एसएसकेएम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वकील ने यह भी तर्क रखा चूंकि सीबीआई इस मामले में जांच में ढिलाई बरत रही है, ऐसे में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि ट्रायल कब तक पूरा होगा। ऐसे में मित्रा को जेल में रखने की कोई वजह नहीं है।