नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में गुरुवार को दिल्ली सरकार को बड़ा झटका दिया है. सर्वोच्च अदालत ने AAP सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकार की मानहानि करने पर मीडिया संस्थान पर केस और कार्रवाई की बात की गई थी.
गौरतलब है कि 6 मई को मीडिया पर लगातार निशाना साधने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह सर्कुलर जारी किया था. इसे जारी करते हुए प्रदेश सरकार ने गृह और कानून सचिवों को गलत खबरों पर कार्रवाई करने की ताकत दी थी.
दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों से कहा था, 'यदि मीडिया संस्थान कोई ऐसी खबर दिखाते या प्रकाशित करते हैं, जिससे मुख्यमंत्री या सरकार की छवि खराब होती है या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो वे प्रधान सचिव (गृह) के पास इसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके.'
तो ऐसे होती कार्रवाई...
सूचना एवं प्रचार विभाग निदेशालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, यदि दिल्ली सरकार से जुड़े किसी अधिकारी को ऐसा लगता है कि कोई खबर उनकी या सरकार की छवि खराब कर रही है तो वह उसकी शिकायत कर सकते थे. शिकायत मिलने के बाद प्रधान सचिव (गृह) मामले की जांच कर निदेशक से सलाह लेकर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत केस शुरू कर सकते थे.
केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मीडिया के खिलाफ सर्कुलर पर लगाई रोक
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