बेंगलुरु : तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के लिए आज का दिन बेहद अहम है। जयललिता और उनके तीन सहयोगियों की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को कर्नाटक हाइकोर्ट फैसला सुना सकता है।
इस फैसले के मद्देनजरअदालत के आसपास निषेधाज्ञा लगाई गई है। नगर पुलिस आयुक्त एमएन रेड्डी ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाने का निर्देश दिया है।
रेड्डी ने कहा कि यह आदेश एहतियाती कदम के तहत सोमवार को सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक प्रभावी रहेगा, क्योंकि फैसले के दिन तमिलनाडु से जयललिता के हजारों समर्थकों के शहर में आने की उम्मीद है।
पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक शांति और शहर में यातायात की आवाजाही में बाधा पहुच सकती है। विशेष अवकाशकालीन एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीआर कुमारस्वामी सुबह 11 बजे फैसला सुनाएंगे।
याचिका में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष अदालत के सज़ा के फ़ैसले को चुनौती दी गई है। पिछले साल 27 सितंबर को विशेष अदालत ने जयललिता को चार साल की सज़ा सुनाने के साथ साथ 100 करोड़ का भारी जुर्माना भी लगाया था।
अगर विशेष अदालत का फ़ैसला रद्द हो जाता है तो जयललिता के पास एक बार फिर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का मौक़ा होगा और अगर हाइकोर्ट ने विशेष अदालत का फ़ैसला जस का तस बनाए रखा तो जयलिलता को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने तक जेल जाना होगा।
कर्नाटक हाइकोर्ट आज करेगा जयललिता की किस्मत का फैसला
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