जबलपुर : बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद जोशी पर प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी ने विदेशी मुद्रा रखने के आरोप में पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फेमा यानि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ईडी ने प्रदेश में पहली बार जुर्माने की कार्रवाई की है। हालांकि ईडी से जुर्माने का नोटिस मिलते ही जोशी ने जबलपुर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी है। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने साल 2010 में जोशी के घर छापा मारा था। इसमें तीन करोड़ रुपए नकद के साथ विभिन्न देशों की करेंसी भी मिली थी। इसकी कीमत करीब पांच लाख रुपए थी। छापे में मिली विदेशी मुद्रा की कीमत के बराबर ही ईडी ने फेमा के तहत पेनाल्टी लगाई है। इसी के साथ ईडी ने जोशी द्वारा लगाई गई याचिका के खिलाफ जवाब की तैयारी भी कर ली है। इसके तहत ईडी हाई कोर्ट में फेमा का हवाला देते हुए तर्क देगा कि आरोपी के पास जुर्माने के खिलाफ मुंबई में स्पेशल डायरेक्टर ईडी के पास अपील करने का विकल्प खुला रहता है।
व्यापमं की पूर्व चेयरमैन रंजना चौधरी से शनिवार को एसटीएफ ने 11 घंटे तक पूछताछ की है। रंजना दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर व्यापमं के दफ्तर पहुंची और रात करीब 11.15 बजे वहां से निकली हुई है। रंजना चौधरी से 8 विंदुओँ पर जवाब मांगे गए है। पूछताछ के दौरान रंजना चौधरी कई बार फोन पर बात करने के लिए कई बार बाहर भी दिखाई दी।
बर्खास्त आईएएस अफसर अरविंद जोशी पर ईडी ने 5 लाख का लगाया जुर्माना
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