नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के निष्कासित नेता योगेंद्र यादव के खिलाफ एक अधिवक्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में सुनवाई की तारीख 30 जुलाई को निर्धारित कर दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीष गर्ग ने अगली तारीख के लिए मामले की सुनवाई निर्धारित कर दी। गर्ग को पहले ही उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति मिल गई है जिसमें उसने मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है।
मामला फिलहाल आरोपी के खिलाफ आरोपों को तय करने के मुद्दे पर आदेश सुनाने के लिए सूचीबद्ध है। शीर्ष अदालत ने गत 17 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर उनके खिलाफ मुकदमे पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका में मानहानि कानून के दंडात्मक प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।
निचली अदालत ने इससे पहले केजरीवाल, सिसोदिया और यादव को उस समय जमानत पर रिहा कर दिया था जब अपने खिलाफ जारी समन का पालन करते हुए पिछले साल 4 जून को अदालत के समक्ष उपस्थित हुए थे।
अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 (मानहानि) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत दर्ज कराई गई शिकायत पर ये समन जारी किए गए थे। अदालत ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ समन जारी करने के लिए सामग्री है।