अगर आप नौकरीपेशा कर्मचारी हैं तो, आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन सुविधा का लाभ हासिल होता है। पेंशन के जरिए रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को सही से मैनेज करने में आसानी होती है। EPF मेंबर की मृत्यु या अन्य आकस्मिक घटना जैसी परेशानियों से बचने के लिए PF अकाउंट का नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी सदस्यों को भविष्य निधि (PF) नामांकन सुविधा देता है। आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करके अपना ईपीएफ, ईपीएस नामांकन डिजिटल रूप से जमा कर सकता है। EPF खाताधारक नया PF नामांकन दाखिल करके अपने PF खाते के नॉमिनी में बदलाव भी कर सकता है। EPFO सब्सक्राइबर्स को अपने PF नॉमिनी को बदलने के लिए EPFO से पूछने की जरूरत नहीं है। PF खाताधारक नया नामांकन दाखिल करके खुद ऐसा कर सकते हैं।
EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स को इससे संबंधित जानकारी देने के लिए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया है। EPFO ने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि, "EPF सदस्य मौजूदा EPF/EPS नामांकन को बदलने के लिए नया नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नवीनतम PF नामांकन में बताए गए नॉमिनी का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि खाताधारक द्वारा नए नामांकन के बाद पहले वाले नामांकन को रद्द माना जाएगा।