नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने राज्यपालों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. नए निर्देश के मुताबिक राज्यपालों के कम से कम 292 दिन संबंधित राज्यों मे रहना होगा. यही नहीं राज्यपाल अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही राज्य से बाहर जा पाएंगे. दरअसल केंद्र सरकार को पता चला कि कुछ राज्यपाल काफी समय अपने संबंधित राज्यों के बाहर बिता रहे हैं जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से नए नियम जारी किए गए.
गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचित 18 बिन्दुओं के नए नियमों में कहा गया है, कोई भी राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्य से बाहर नहीं जाएगा. अंतिम क्षणों में यात्रा की योजना की स्थिति में राज्यपालों को इसके कारणों को बताना होगा.
राज्य से बाहर यात्रा करने के संबंध में राष्ट्रपति भवन को आग्रह यात्रा की तिथि से एक से छह सप्ताह पहले की अवधि में किसी समय भेजना होगा और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यात्रा आधिकारिक या निजी है और उन्हें भारत के भीतर या विदेश जाना है.
मोदी सरकार का नया फरमान, राष्ट्रपति की बिना मंजूरी के नहीं छोड़ सकते राज्य
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