नई दिल्ली: शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय से 10 साल के कारावास की सजा पाने वाले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की दिल्ली सरकार ने आज 1 महीने की पैरोल मंजूर कर ली। उपराज्यपाल नजीब जंग ने चौटाला को राहत दी ताकि वह निचली अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराने और 10 साल के कारावास की सजा देने को बरकरार रखने के उच्च न्यायालय के 5 मार्च के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर सकें।
चौटाला (80) ने बीते वर्ष 11 अक्तूबर को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था क्योंकि अपनी पार्टी इनैलो के लिए प्रचार करके जमानत शर्तों का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय ने 10 अक्तूबर 2014 को उनकी अंतरिम जमानत खारिज कर दी थी। चौटाला ने उपराज्यपाल के सामने आवेदन दायर करके इस आधार पर 3 महीने की पैरोल मांगी है कि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील तैयार करनी है।