भोपाल : मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से निर्धारित आवेदन संबंधित निकाय से प्राप्त कर निकाय के माध्यम से जमा करने की सुविधा दी गई है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन के माध्यम से कन्या के विवाह के लिए आवेदन के साथ मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना कार्ड, मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009, मुख्यमंत्री हाथ एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना 2009, मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना 2012, भवन एवं संन्निर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत मुख्यमंत्री मंडी हम्माल तुलावटी सहायता योजना 2008 एवं बीपीएल कार्ड में से आवेदन के साथ पहचान के लिए एक प्रमाण पत्र लगाया जाये।
इस योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए किसी एक पंजीयन कार्ड के माध्यम से पंजीकृत योजना का लाभ दिया जायेगा। सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित कन्याओं को शासन द्वारा दाम्पत्य जीवन के खुशहाली हेतु रूपए 10000 सावधि जमा कराए जायेंगे। विवाह संस्कार हेतु 5000 रूपए की सामग्री, कन्या की गृहस्थी हेतु राशि 7000 रूपए कन्या के बैंक खाते में विवाह सम्मेलन के बाद देय होंगे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि 3000 रूपए का प्रावधान किया गया है।
विवाह हेतु आवेदन निकाय के माध्यम से
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