जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में निजी खातेदारी पर करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल् किया गया। दो आवासीय भूखण्ड़ो को अवैध रूप से संयुक्त कर जीरो सेटबैक पर पूर्व निर्मित 04 मंजिला  काम्प्लेक्स में व्यावसायिक गतिविधिया संचालित की जा रही थी; जिसके उपर 05 वीं मंजिल पर आरसीसी की छत डालकर एक और मंजिल का नवीन अवैध निर्माण करने पर भवन को सील किया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में केशव विद्यापीठ के पास, मालियो की ढाणी के सामने, जामडोली पुराने फार्म हाउस में करीब 12 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर उत्तम रेजीडेन्सी के नाम से बिना भू-रूपान्तरण कराये बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सडक़े, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को जोन-10 के राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्ण ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया । कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम करने के सबंध में विधिसम्मत कार्यवाही हेतु जोन उपायुक्त-10 को लिखा गया है। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियॉ सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अकुंश स्थापित हों।