नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट (जो तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार द्वारा बनाया गया था) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल कोर्ट द्वारा तिरुवनंतपुरम स्थित मशहूर पद्मनाभस्वामी मंदिर के लिए 25 साल के आडिट किए जाने के आदेश से छूट देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि विशेष आडिट का उद्देश्य मंदिर तक सीमित नहीं था और इसमें ट्रस्ट भी शामिल किया गया है।
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आडिट जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, जिसमें जस्टिस एस रवींद्र भट और बेला एम त्रिवेदी भी शामिल है, 'यह स्पष्ट है कि जिस आडिट के संबंध में कहा गया था, वह केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं था बल्कि ट्रस्ट के संबंध में भी था। इस निर्देश को 2015 के आदेश में दर्ज मामले में न्याय मित्र की रिपोर्ट के आलोक में देखा जाना चाहिए।'
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पद्मनाभस्वामी मंदिर ट्रस्ट की याचिका खारिज की
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