राजस्थान के बहुचर्चित भंवरी मर्डर केस की मास्टरमाइंड इंद्रा विश्नोई की बुधवार को हाइकोर्ट में जमानत मिल गई। भंवरी केस में इंद्रा को सबसे आखिर में जमानत मिली। अब सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। इससे पहले कल राजस्थान हाईकोर्ट में इंदिरा की जमानत याचिका तकनीकी कारणों से उलझ गई थी। फिर वापस नई याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई हुई। इस पर मंजूरी दे दी गई।
भंवरी प्रकरण में गिरफ्तार 17 आरोपियों में से 16 को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। सिर्फ इंद्रा को जमानत नहीं मिल पाई थी। इंद्रा की तरफ से पहले सीधे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। इसके बाद लोअर कोर्ट में याचिका लगाई गई। जो खारिज हो गई। अन्य सभी आरोपियों ने पहले लोअर कोर्ट में याचिका दायर की। वहां से खारिज होने पर हाईकोर्ट में अपील की गई। इसके बाद इंद्रा की तरफ से इस तकनीकी खामी को दूर करते हुए लोअर कोर्ट में याचिका पेश की गई। लोअर कोर्ट ने 2 सितम्बर को उसकी याचिका को खारिज कर दिया। कल मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इंद्रा के वकील को पुरानी याचिका को वापस लेने की लिबर्टी प्रदान की थी। इसके बाद इंदिरा की तरफ से पुरानी याचिका को वापस ले लिया गया। नई याचिका दाखिल की गई। जिस पर आज सुनवाई हुई।